विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 2 की उप-धारा (55) के अधीन किए गए प्रावधान के अनुसार दिनांक दिनांक 17.01.2022 को सुधारित एवं राजपत्र में प्रकाशित, दिनांक 03 दिसंबर 2021 के संकल्प सं: 23/21/2021-आरएंडआर संकल्प के जरिए भारत सरकार ने दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत समिति का गठन किया है जिसमें, आंध्र प्रदेश , कर्नाटक, केरल एवं तमिल नाडु, तेलंगाणा राज्य एवं संघशासित पुदुचेरी के निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं: