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संगठन

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 2 की उप-धारा (55) के अधीन किए गए प्रावधान के अनुसार दिनांक दिनांक 17.01.2022 को सुधारित एवं राजपत्र में प्रकाशित, दिनांक 03 दिसंबर 2021 के संकल्प सं: 23/21/2021-आरएंडआर संकल्प के जरिए भारत सरकार ने दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत समिति का गठन किया है जिसमें, आंध्र प्रदेश , कर्नाटक, केरल एवं तमिल नाडु, तेलंगाणा राज्‍य एवं संघशासित पुदुचेरी के निम्‍नलिखित सदस्‍य शामिल हैं:
जहां कहीं भी किसी सदस्य का प्रतिनिधित्व चक्रानुक्रम द्वारा किया जाता है, नामांकन एक वर्ष की अवधि के लिए होगा। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) को छोड़कर, संबंधित संगठनों का प्रतिनिधि, या तो संगठन का प्रमुख होना चाहिए या कम से कम एक व्यक्ति जो कंपनी/कॉर्पोरेट इकाई के बोर्ड में निदेशक के पद से काम न हो, जहां प्रतिनिधि कार्यकारी निदेशक का स्तर का होना चाहिए। एसआरपीसी के अध्यक्ष चक्रानुक्रम में दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।
दक्षेविस की उप-समितियॉं
i.सदस्य (ग्रिड संचालन एवं वितरण), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)।
ii.केन्द्रीय उत्पादन कंपनियों, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू), केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली पारेषण कंपनी, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी) और दक्षिण क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (एसआरएलडीसी) प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि।
iii.

क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से, राज्य उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू), राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी), राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों में से एक और इस क्षेत्र में कार्यशील निजी वितरण कंपनियों में से वर्णानुक्रम रोटेशन द्वारा एक वितरण कंपनी ।

iv.क्षेत्र के प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्रों से, संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत के उत्पादन / पारेषण / वितरण कार्य कर रही संस्थाओं में से संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा नामित प्रतिनिधि।
v.इस क्षेत्र में 1000 मेगावाट से अधिक संस्थापित क्षमता वाली प्रत्येक उत्पादन कंपनी (केंद्रीय उत्पादन कंपनियों या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली उत्पादन कंपनियों को छोड़कर) में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि ।
vi.वर्णानुक्रम रोटेशन द्वारा इस क्षेत्र (जो उपरोक्त (ii) से (iv) में शामिल नहीं हैं) में विद्युत संयंत्र रखने वाली उत्पादन कंपनियों का एक प्रतिनिधि।
(viक) केंद्र सरकार द्वारा नामित, एक निजी पारेषण लाइसेंसधारी का एक प्रतिनिधि, जो उस क्षेत्र में प्रचालनरत ऐसे पारेषण लाइसेंसधारी में से वर्णानुक्रम रोटेशन द्वारा, अंतर राज्यीय पारेषण प्रणाली का संचालन करता है।
vii. वर्णानुक्रम रोटेशन द्वारा क्षेत्र में विद्युत व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य, जिसने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 500 मिलियन यूनिट से अधिक का व्यापार किया हो।
(viiक) क्षेत्र के साथ विद्युत अंतः कनेक्शन वाले देशों के साथ सीमा पार विद्युत लेनदेन के समन्वय के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक नोडल एजेंसी में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि ।
viii.सदस्य सचिव, एसआरपीसी संयोजक ।

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